Social Links
HomeNewsक्राइम ब्रांच ने जम्मू-कश्मीर के बड़े कारोबारी से जुड़े धोखाधड़ी मामले में...

क्राइम ब्रांच ने जम्मू-कश्मीर के बड़े कारोबारी से जुड़े धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट दाखिल की

जम्मू: क्राइम ब्रांच जम्मू की स्पेशल क्राइम विंग (SCW) ने धोखाधड़ी और ठगी के दो अलग-अलग मामलों की विस्तृत जांच पूरी करने के बाद चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

क्राइम ब्रांच के अनुसार, पहला मामला एफआईआर नंबर 09/2025 (धारा 420 आईपीसी) के तहत दर्ज किया गया था। यह शिकायत बैंक ऑफ महाराष्ट्र, त्रिकुटा नगर, जम्मू के शाखा प्रबंधक द्वारा दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि एम/एस शुहुल ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, (M/s Shuhul Automobiles Pvt Ltd) जो महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra and Mahindra) का अधिकृत डीलर है, तथा उसके सेल्स प्रतिनिधि राकेश शर्मा (निवासी मरह, जम्मू) ने अन्य लोगों के साथ मिलकर बैंक को धोखे में रखकर सीएम एंटरप्राइजेज के नाम पर महिंद्रा थार वाहन की खरीद के लिए 12.07 लाख रुपये का कार लोन मंजूर करवाया।

जांच के दौरान यह सामने आया कि लोन की राशि डीलरशिप के खाते में जमा हो जाने के बावजूद वाहन न तो ग्राहक को सौंपा गया और न ही बैंक के पक्ष में हाइपोथिकेट किया गया। इससे बैंक और वाहन खरीदने वाले को वित्तीय नुकसान हुआ, जबकि इस पूरे मामले में ओवैस गुरू, निवासी मकान नंबर 11, गुरू एस्टेट, चनापोरा, बाग-ए-मेहताब, श्रीनगर, जो कि एम/एस शुहुल ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है, को अवैध लाभ पहुंचा।

इस मामले में धारा 420 आईपीसी के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। जांच इंस्पेक्टर राजेश कुमार द्वारा की गई और चार्जशीट रेलवे कोर्ट, जम्मू में प्रस्तुत की गई।

दूसरे मामले में, एफआईआर नंबर 12/2025 (धारा 420 और 120-बी आईपीसी) के तहत विनोद कुमार और विशाल कुमार, दोनों निवासी पंडोरियन, मरह, जम्मू पर विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे ठगने का आरोप है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने दुबई में वर्क वीजा दिलाने का झांसा दिया, जबकि उनके पास कोई वैध इमिग्रेशन कंसल्टेंट लाइसेंस नहीं था, जो कि इमीग्रेशन एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन है।

पर्याप्त मौखिक, दस्तावेजी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर इस मामले की चार्जशीट न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट, जम्मू में दाखिल की गई।

इस मौके पर एसएसपी परिहार ने दोहराया कि स्पेशल क्राइम विंग की धोखाधड़ी और ठगी के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति है और कानून के दायरे में रहकर ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Rate this News:
Share
Trending